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ग्वालियर हाईकोर्ट का निर्देश, बिल्डर के लंबित GST भुगतान पर 30 दिन में निर्णय लें अधिकारी; सही हो तो वापस करें राशि

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास नया आवेदन दे।

By Harsh ShrivastavaEdited By: Akash Pandey
Publish Date: Sun, 03 May 2026 08:22:39 PM (IST)Updated Date: Sun, 03 May 2026 08:22:39 PM (IST)
ग्वालियर हाईकोर्ट का निर्देश, बिल्डर के लंबित GST भुगतान पर 30 दिन में निर्णय लें अधिकारी; सही हो तो वापस करें राशि
हाईकोर्ट ने जीएसटी भुगतान पर समयबद्ध निर्णय के निर्देश दिए

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने जीएसटी भुगतान पर समयबद्ध निर्णय के निर्देश दिए
  2. 15 दिन में आवेदन, 30 दिन में अधिकारियों को फैसला करना होगा
  3. भुगतान सही होने पर राशि लौटाने या कारण बताने के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हकीम सिंह बिल्डर्स एंड कान्ट्रैक्टर्स प्रालि की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के अधिकारियों को लंबित जीएसटी भुगतान पर तय समय में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र यादव की बेंच में सुनवाई हुई।

जीएसटी की राशि जमा कर दी थी

सुनवाई के दौरान कंपनी ने बताया कि उसने जीएसटी की राशि जमा कर दी थी, लेकिन संबंधित विभाग पूरा भुगतान वापस नहीं कर रहा है। इस संबंध में कई बार आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में पहले कंपनी ने अपने केस में तकनीकी संशोधन की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया।


अधिकारियों के पास नया आवेदन दे

इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 15 दिन के भीतर संबंधित अधिकारियों के पास नया आवेदन दे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर अधिकारी इस पर निर्णय लें। अगर राशि सही पाई जाती है तो भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा कारण बताकर लिखित आदेश जारी किया जाए। इसी निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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