• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • दिवाली पूजन 2026
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर

इंदौर में बच्चों के खेलने पर बरसाई थीं गोलियां... बीच-बचाव करने आई मां को लगी, दोषी जफर को उम्रकैद

बच्चों के सड़क पर खेलने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर महिला की हत्या करने और उसके लड़के पर जानलेवा हमला करने वाले हत्यारे को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By Kuldeep BhawsarEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 08:12:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 08:12:00 PM (IST)
इंदौर में बच्चों के खेलने पर बरसाई थीं गोलियां... बीच-बचाव करने आई मां को लगी, दोषी जफर को उम्रकैद
बच्चों के खेल विवाद में महिला की हत्या पर उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बच्चों के सड़क पर खेलने को लेकर हुए विवाद में गोली मारकर महिला की हत्या करने और उसके लड़के पर जानलेवा हमला करने वाले हत्यारे को सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। इस प्रकरण को जघन्य एवं चिह्नित प्रकरण की सूची में रखा गया था। इसकी प्रतिमाह समीक्षा भी की जा रही थी। वारदात 6 जून 2022 की है। हत्यारे का नाम जफर खान पिता इस्माईल खान निवासी चंदन नगर है।

बीच-बचाव करने आई मां को लगी गोली

उसके घर के पास रहने वाले शाहरूख खान ने पुलिस को बताया था कि घटना वाले दिन रात करीब 10.30 बजे घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी वक्त जफर वहां आया और बच्चों के सड़क पर खेलने की बात को लेकर गालियां देने लगा। जब उसने जफर को ऐसा करने से रोका तो वह मारपीट करने लगा।


इस पर उसके घर वाले बाहर आ गए तो जफर वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह दोबारा आया और कमर में से माउजर निकालकर गोली चलाने लगा। एक गोली बीच-बचाव करने आई शाहरूख की मां सन्नो बी को लगी जबकि दूसरी उसके भाई आसिफ को लगी।

अस्पताल में महिला को किया मृत घोषित, कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद

दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने सन्नो बी को मृत घोषित कर दिया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए हत्यारे जफर खान को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बृजेश उपाध्याय और रीता भंडारी ने की।

यह भी पढ़ें- दिलजीत दोसांझ के इंदौर शो को बम से उड़ाने की धमकी, महापौर कार्यालय और 3 स्कूलों को ई-मेल

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।