
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में गए युवक ने 15 माह तक जिंदगी के लिए जंग लड़ी। उसका अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चलता रहा, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत युवक के स्वजन को जिला कोर्ट ने 52.82 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।
हादसे में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। कोर्ट ने उसे भी क्षतिपूर्ति दिलवाई है। हादसा 31 मार्च 2023 को हुआ था। हलवाई का काम करने वाले 32 वर्षीय लेखपाल अपने साथी हरिओम के साथ पैदल सड़क पार कर रहे थे।
इसी दौरान चार पहिया वाहन के ड्राइवर ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में लेखपाल के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उनका इंदौर और आगरा में उपचार चला। दुर्घटना के बाद से वह कोमा में रहे। 23 जून 2024 को उनकी मृत्यु हो गई।
लेखपाल के आश्रितों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से जिला कोर्ट में क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए अपने दायित्व से बचने का प्रयास किया कि ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं था और उसने बीमा शर्तों का उल्लंघन किया है।
एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि कोर्ट ने मृतक के स्वजन को 52.82 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। इस राशि पर आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
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खंडेलवाल ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हरिओम को भी कोर्ट ने विभिन्न मदों को मिलाकर 9 लाख 87 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।
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