
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपावली पर पटाखा कारोबार के लिए प्रशासन ने सख्त नियम तय कर दिए हैं। अस्थायी दुकानें केवल निर्धारित स्थलों पर ही लगेंगी और एक मैदान में 50 से ज्यादा लाइसेंस जारी नहीं होंगे। कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दुकानों की निगरानी संबंधित क्षेत्र के एसडीएम करेंगे। सुरक्षा में लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी।
अस्थायी खेरची पटाखा दुकानों के लाइसेंस के लिए 27 से 30 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। अवकाश के दिनों में आवेदन नहीं लिए जाएंगे। लाइसेंस 3 से 8 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी होंगे। दुकान क्रमांक का आवंटन निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाटरी से किया जाएगा। प्रशासन ने पिछले वर्ष ब्लैकलिस्ट किए गए दुकानदारों को इस बार लाइसेंस देने पर रोक लगा दी है।
प्रत्येक लाइसेंस पर दुकानदार का सत्यापित फोटो लगाना अनिवार्य होगा। लाइसेंसधारी को दुकान पर स्वयं व्यापार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक महू, सांवेर, देपालपुर, खुड़ैल और हातोद सहित संबंधित क्षेत्र के एसडीएम कार्यालयों में आवेदन कर सकेंगे। देवउठनी ग्यारस पर 20 नवंबर को एक दिन की अस्थायी अनुमति केवल पूर्व लाइसेंसधारियों को निर्धारित शर्तों के तहत दी जा सकेगी।
दुकानों पर टीन शेड, प्रकाश, पानी और साफ-सफाई सहित जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। एसडीएम नियमित निरीक्षण के साथ आकस्मिक जांच भी करेंगे। आतिशबाजी के भंडारण और बिक्री में विस्फोटक नियम का पालन अनिवार्य रहेगा। ठेकेदारों की ओर से लाइसेंसधारियों से अनावश्यक वसूली रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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नूतन स्कूल-चिमनबाग मैदान, हार्डिया कंपाउंड, पालदा नाका, राऊ में सिलिकान सिटी रोड और एबी रोड के आसपास, दशहरा मैदान, आइडीए की भूमि ग्राम नैनोद, मालवा मिल क्षेत्र की अनाज मंडी, एमआर-10 चौराहा, संयोगितागंज स्कूल ग्राउंड, ग्राम लिम्बोदी, तेजाजी नगर, ग्राम कैलोद करताल, स्कीम-140, कनाड़िया, बंगाली चौराहे के आसपास, विजय नगर और लसूड़िया क्षेत्र सहित अन्य निर्धारित स्थलों पर दुकानें लगेंगी। अंतिम आवंटन संबंधित एसडीएम करेंगे।