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बड़ी राहत... MP में नक्शे के लिए अब NOC जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हाई कोर्ट ने गृह निर्माण संस्था को राहत देते हुए कालोनी का नक्शा पास कराने के लिए मांगी जा रही सहकारिता विभाग की अनापत्ति की जरूरत समाप्त कर दी। न्याय...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Akash Pandey
Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 11:22:07 PM (IST)Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 11:22:07 PM (IST)
बड़ी राहत... MP में नक्शे के लिए अब NOC जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
MP में नक्शे के लिए अब NOC जरूरी नहीं, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

HighLights

  1. हाईकोर्ट ने सहकारिता विभाग की अनापत्ति की जरूरत समाप्त कर दी
  2. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए नगर एवं ग्राम निवेश को नक्शा पास करने के लिए कहा है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हाई कोर्ट ने गृह निर्माण संस्था को राहत देते हुए कालोनी का नक्शा पास कराने के लिए मांगी जा रही सहकारिता विभाग की अनापत्ति की जरूरत समाप्त कर दी। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने आदेश जारी करते हुए नगर एवं ग्राम निवेश को नक्शा पास करने के लिए कहा है।

मामला मेघना गृह निर्माण सहकारी संस्था का है। संस्था ने कालोनी का नक्शा पास कराने के लिए नगर तथा ग्राम निवेश में आवेदन किया था, लेकिन नगर तथा ग्राम निवेश ने यह कहते हुए नक्शा स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया कि सहकारिता विभाग की अनापत्ति नहीं है।


सहकारिता विभाग का क्या कहना

इधर सहकारिता विभाग का कहना था कि नियमों में नहीं होने की वजह से अनापत्ति जारी नहीं की जा सकती। संस्था ने ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान संस्था ने तर्क रखा कि हम अपने सदस्यों को भूखंड देना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कालोनी का नक्शा स्वीकृत होना आवश्यक है। सहकारिता विभाग के नियमों में ही अनापत्ति प्रविधान ही नहीं है।

कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने तर्क स्वीकारते हुए नगर तथा ग्राम निवेश के अनापत्ति की कमी बताते हुए नक्शा निरस्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने नगर तथा ग्राम निवेश से कहा है कि वह सहकारिता विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर ही कालोनी का नक्शा स्वीकृत करे।

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