नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कृत्य करने वाले सौतेले पिता को न्यायालय ने पांच धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़िता को हुई शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए प्रतिकर योजना के अंतर्गत उसे दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि के रूप में दिए जाने की अनुशंसा भी की है।
उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका सौतेला पिता मौका पाकर उसे झोपड़ी के भीतर बुलाकर उसके साथ गलत काम करता है। उसने तीन-चार बार ऐसा किया। गलत काम करने के बाद आरोपित धमकी देता था कि यह बात किसी को बताई तो पीड़िता और उसकी मां के हाथ पैर तोड़ दूंगा। एक दिन आरोपित ने पीड़िता के साथ मारपीट करते हुए उसका हाथ मोड़ दिया।
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पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376(3), 376 (2) एन, 506 एवं 323 भादसं और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। विशेष न्यायाधीश सविता जडिया ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए 47 वर्षीय दुष्कर्मी पिता को धारा 376(2),376(2)एन,376(3) भादसं एवं 5(एल)/6 एवं 5(एन)/6 पाक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने पैरवी की।