
डिजिटल डेस्क। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि में विस्तार कर टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से देश भर के व्यवसायियों, कंपनियों, उद्यमियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) को 21 दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है।

आयकर पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों और अंतिम समय में अत्यधिक कार्यभार के कारण लंबे समय से करदाता और टैक्स प्रोफेशनल्स डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस राहत के साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत आने वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को भी 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।
आयकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह छूट उन व्यक्तिगत करदाताओं, फर्मों और कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू होगी जिनके खातों का वैधानिक ऑडिट होना अनिवार्य है। अब ऐसे सभी करदाता 30 सितंबर की जगह 21 अक्टूबर 2026 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकेंगे। इस अतिरिक्त समय से टैक्सपेयर्स को अपने बहीखातों, जीएसटी डेटा, टीडीएस और टीआईएस (TIS) का सही मिलान करने में सहूलियत होगी।
ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न की प्रक्रिया आपस में पूरी तरह जुड़ी हुई है। फॉर्म 3CA-3CD या 3CB-3CD पोर्टल पर अपलोड होने के बाद ही संबंधित करदाता अपना अंतिम रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसी वजह से सीबीडीटी ने रिटर्न फाइलिंग की तारीख में भी 21 दिन की बढ़ोतरी की है। अब ऑडिट श्रेणी में आने वाले करदाता 21 नवंबर 2026 तक बिना किसी विलंब शुल्क (Late Fee) के अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
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