Indore District Court: इंदौर सांसद शंकर लालवानी को कोर्ट से राहत, आचार संहिता उल्लंघन में दोषमुक्त
Indore District Court: वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान लालवानी ने खजराना गणेश को चढ़ाया था भाजपा के रंग का चोला।
By Lokesh Solanki
Edited By: Hemraj Yadav
Publish Date: Mon, 29 Jan 2024 08:28:42 PM (IST)
Updated Date: Mon, 29 Jan 2024 08:28:42 PM (IST)

Indore District Court: नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सांसद शंकर लालवानी को धार्मिक संस्था के दुरुपयोग और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से मुक्ति मिल गई है। सोमवार को इंदौर की जिला कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान लालवानी के खिलाफ घार्मिक संस्था के दुरुपयोग प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 6 व 7 में प्रकरण दर्द हुआ था। खजराना गणेश मंदिर के पुजारी अशोक भट्ट को भी इसमें आरोपित बनाया गया था। चुनाव आयोग की ओर से यह एफआइआर दर्ज करवाई गई थी।
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लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी शंकर लालवानी खजराना गणेश मंदिर पहुंचे थे। पूजा के दौरान उन्होंने भगवान गणेश को भाजपा के झंडे के रंगों का चोला अर्पित किया था। पुजारी ने पोशाक भगवान को पहना भी दी थी। इसके बाद शिकायत पर चुनाव आयोग ने पहले लालवानी से जवाब मांगा था और फिर एफआइआर दर्ज करवा दी थी।
कोर्ट में 12 गवाह हुए पेश
लालवानी के वकील अमितसिंह सिसौदिया के अनुसार, धार्मिक संस्था का दुरुपयोग प्रतिषेध अधिनियम-1988 में प्रविधान है कि धार्मिक स्थ्ल या संस्थाओं का राजनीतिक कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रकरण की सुनवाई के दौरान कोर्ट में 12 गवाह पेश हुए। जिरह और तर्क के बाद कोर्ट ने आरोपितों को दोषमुक्त घोषित किया।