• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Indore News: कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 55 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश, पति की हादसे में हुई थी मौत

Indore Court News कोरोना पीड़ित पत्नी को देखने जा रहे पति की हादसे में मौत के बाद कोर्ट ने ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक की पत्...और पढ़ें

By Neeraj PandeyEdited By: Neeraj Pandey
Publish Date: Fri, 29 Dec 2023 12:01:53 AM (IST)Updated Date: Fri, 29 Dec 2023 12:13:26 AM (IST)
Indore News: कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 55 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश, पति की हादसे में हुई थी मौत
कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 55 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

HighLights

  1. कोर्ट ने बीमा कंपनी को दिया 55 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
  2. कोरोना पीड़ित पत्नी को देखने जा रहे पति की हादसे में हुई थी मौत
  3. सुपर कारिडोर टिगरिया बादशाह रोड पर हुआ था हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कोरोना पीड़ित पत्नी को देखने अस्पताल जा रहे पति को ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट ने ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक की पत्नी, पुत्री और माता-पिता को 55 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। बीमा कंपनी को इस राशि पर प्रकरण प्रस्तुति दिनांक से ब्याज भी देना होगा।

कोरोना पीड़ित पत्नी को देखने जा रहे पति की हादसे में हुई थी मौत

सड़क हादसा 24 जून 2020 को हुआ था। कंडीलपुरा निवासी संदीप पांडे की पत्नी दीपिका कोरोना पीड़ित होने के बाद अरबिंदो अस्पताल में भर्ती थीं। हादसे वाले दिन संदीप अपने दोपहिया वाहन से दीपिका को देखने के लिए अस्पताल जा रहे थे। सुपर कारिडोर टिगरिया बादशाह रोड पर ट्रक के चालक ने ट्रक को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए संदीप की मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में संदीप की मौके पर ही मौत हो गई।


उनकी पत्नी दीपिका, तीन माह के पुत्र और माता-पिता ने एडवोकेट किशोर गुप्ता, राखी अग्रवाल, गौतम गुप्ता और तेजू कुमार खीची के माध्यम से ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ जिला न्यायालय में क्षतिपूर्ति के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण का निराकरण करते हुए बीमा कंपनी को संदीप के आश्रितों को 54 लाख 90 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए।