• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • इंदौर

इंदौर में नाश्ते के पैसे नहीं देने की बात पर हुए विवाद में हत्या करने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास

चाय-नाश्ते के पैसे नहीं देने की बात को लेकर हत्या करने वाले हत्यारे को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर पांच हजार रुपय...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 09:59:25 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 09:59:25 PM (IST)
इंदौर में नाश्ते के पैसे नहीं देने की बात पर हुए विवाद में हत्या करने वाले हत्यारे को आजीवन कारावास
कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई सजा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. हत्यारे को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
  2. कोर्ट ने हत्यारे पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है
  3. वारदात 5 मार्च 2024 की दोपहर की है

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : चाय-नाश्ते के पैसे नहीं देने की बात को लेकर हत्या करने वाले हत्यारे को सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वारदात 5 मार्च 2024 की दोपहर की है।

हत्यारे का नाम सुरेश उर्फ बिल्लू पिता छेदीलाल कैथवास निवासी ग्राम नागदा जिला उज्जैन है। यह मामला चिह्नित जघन्य प्रकरणों की सूची में शामिल था और इसकी प्रतिमाह समीक्षा की जा रही थी।

हत्यारा रिश्तेदार के साथ आया और नाश्ता लिया

फरियादी मनोज चौबे ने बाणगंगा पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन वह अपने भाई सुनील चौबे की चाय-नाश्ते की दुकान पर बैठा था। इस दौरान हत्यारा सुरेश उर्फ बिल्लू अपने रिश्तेदार के साथ वहां आया और भाई से नाश्ता लिया।


नाश्ते के पैसे मांगे तो विवाद करने लगा

जब भाई ने नाश्ते के पैसे मांगे तो सुरेश उर्फ बिल्लू विवाद करने लगा। उसने चाकू से सुनील पर हमला कर दिया। बिल्लू के साथ आए दूसरे लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की। चाकू से हुए हमले में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्रसिंह भदौरिया ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए सुरेश उर्फ बिल्लू को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्रसिंह वास्केल ने पैरवी की।

पुराने विवाद में युवक को घेरकर पीटा, चाकू से हमला कर किया घायल

इंदौर : लसूड़िया थाना क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर दो युवकों ने एक व्यक्ति से गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। विवाद के दौरान आरोपितों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया।

मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मानवता नगर निवासी सुभाष परमार ने शिकायत में बताया कि वह गुजराती प्रोफेशनल कालेज के मेन गेट के सामने से जा रहा था। इसी दौरान छोटी खजनी निवासी सुबित मालवीय और उसका साथी सुजल शर्मा उसे मिले।

दोनों ने पुराने विवाद को लेकर उससे कहा कि उन्हें कुछ बात करनी है। सुभाष के अनुसार बातचीत के दौरान दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की और इसी दौरान चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद सुभाष ने लसूड़िया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें- मां से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर कुल्हाड़ी से कर दी हत्या; सागर में कलयुगी बेटे को फांसी की सजा