मां से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर कुल्हाड़ी से कर दी हत्या; सागर में कलयुगी बेटे को फांसी की सजा
सागर जिले के रोड़ा गांव में 2025 में 50 वर्षीय मां की हत्या करने वाले बेटे संतोष लोधी को बंडा जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई।
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 08:43:39 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 08:44:30 PM (IST)
प्रतीकात्मकHighLights
- सागर जिले के रोड़ा गांव में 2025 में 50 वर्षीय मां की हत्या करने का मामला
- बेटे संतोष लोधी को बंडा जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई
- मां के साथ दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की
नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। विनायका थाना क्षेत्र के रोड़ा गांव में जुलाई 2025 में अपनी 50 वर्षीय मां की हत्या करने वाले बेटे को बंडा न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरएल शाक्य ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए इसे जघन्यतम अपराध बताया। उन्होंने मृतका के बेटे संतोष लोधी (26) को दोषी ठहराते हुए फांसी पर लटकाने का आदेश दिया।
अभियोजन के अनुसार 19जुलाई 2025 को रोड़ा गांव निवासी सीताराम लोधी अपनी बेटी को लेने छतरपुर गए थे। घर पर मां-बेटे ही थे। 20 जुलाई को सीताराम घर लौटे तो पत्नी का लहूलुहान शव आंगन में पड़ा मिला, जबकि बेटा गायब था।
मां से दुष्कर्म का प्रयास
पुलिस की जांच में सामने आया कि संतोष ने घर में अकेली मां के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। मां ने इसका विरोध किया तो उसने पास में पड़ा पत्थर उसके सिर पर दे मारा। उसके बाद कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसी रात वह इंदौर भाग गया था।
डीएनए और फिंगरप्रिंट से हुई शिनाख्त
पुलिस ने 25 जुलाई को उसे बांदरी-मालथौन रोड से गिरफ्तार किया। उसके बाद से ही बंडा उपजेल में बंद है। विवेचना के दौरान घटनास्थल से मिले अंगुलियों के निशान आरोपित से मैच हुए। वहीं मृतिका के शरीर से मिले जैविक नमूनों से आरोपित का डीएनए मैच हुआ। इसी के आधार पर नवंबर में पुलिस ने 150 पेज का आरोपपत्र पेश किया।