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भगवान श्रीराम ही रहेंगे प्राचीन रामोला मंदिर की चल-अचल संपत्ति के स्वामी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर

उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित रामोला मंदिर को लेकर लगभग छह दशक से चल रहे विवाद में सुनाए गए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ...और पढ़ें

By Kuldeep BhawsarEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 07:43:13 AM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 07:43:13 AM (IST)
भगवान श्रीराम ही रहेंगे प्राचीन रामोला मंदिर की चल-अचल संपत्ति के स्वामी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इंदौर हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर
खाचरौद का रामोला मंदिर। -एआई इमेज

HighLights

  1. चुनौती देने वाली याचिका पहली ही सुनवाई पर निरस्त
  2. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह के संशोधन की गुंजाइश नहीं है
  3. देवस्थान का पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास रहेगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उज्जैन जिले के खाचरौद स्थित रामोला मंदिर को लेकर लगभग छह दशक से चल रहे विवाद में सुनाए गए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी। इस संबंध में प्रस्तुत अपील को पहली ही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह के संशोधन की गुंजाइश नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि रामोला मंदिर (श्रीराम मंदिर) और उससे संबंधित सभी चल-अचल संपत्ति के एकमात्र और वास्तविक स्वामी स्वयं भगवान श्रीराम हैं।


निजी संस्था को मंदिर के पुजारी की नियुक्त करने या उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है

शासन सिर्फ प्रबंधक की भूमिका में है। कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी थी कि इस देवस्थान का पूर्ण नियंत्रण और प्रबंधन प्रदेश शासन के राजस्व विभाग के पास रहेगा। माहेश्वरी समाज या किसी अन्य निजी संस्था को मंदिर के पुजारी की नियुक्त करने या उसे पद से हटाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

प्रबंधन और पुजारी के अधिकारों को लेकर पिछले 72 वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा था

खाचरौद स्थित रामोला मंदिर (श्रीराम मंदिर) के प्रबंधन और पुजारी के अधिकारों को लेकर पिछले 72 वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा था। न्यायमूर्ति विनय सराफ ने 25 अगस्त 2026 को मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि मंदिर की संपत्ति निजी जागीर नहीं कि इसे वसीयत या समझौते के आधार पर किसी समाज को सौंप दिया जाए। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत हुई थी।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने पहली ही सुनवाई पर यह कहते हुए अपील निरस्त कर दी कि हस्तक्षेप का कोई उचित आधार नहीं है।

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