1 अक्टूबर से इंदौर में महंगा होगा दूध! ₹68 लीटर मिलेंगे नए भाव, होम डिलीवरी पर लगेगा ₹1 अतिरिक्त शुल्क
इंदौर में 1 अक्टूबर से दूध के दाम में बढ़ोतरी होने जा रही है। नए निर्णय के तहत डेयरी और दुकानों पर दूध 68 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा। दूध उ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 03:59:07 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 04:08:46 PM (IST)
इंदौर में 1 अक्टूबर से बढ़ेंगे दूध के दामHighLights
- इंदौर में 1 अक्टूबर से ₹68 लीटर मिलेगा दूध
- किसानों को प्रति फैट 33 पैसे की बढ़ोतरी का लाभ
- घर पर दूध मंगवाने पर ₹1/लीटर अतिरिक्त सेवा शुल्क
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर दूध विक्रेता संघ की कार्यकारिणी बैठक में शहर में दूध के दामों में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया गया है। अनावृष्टि (कम वर्षा) की स्थिति, पशु आहार की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए संघ ने 1 अक्टूबर से दूध के नए भाव लागू करने का निर्णय लिया है।
फैट प्रणाली से क्रय-विक्रय तय: किसानों को मिली 33 पैसे प्रति फैट की बढ़ोतरी
इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरावाला की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्रय-विक्रय केवल 'फैट प्रणाली' से ही किया जाएगा। अभी तक दूध विक्रेता उत्पादक किसानों से 8.90 रुपये प्रति फैट के हिसाब से दूध खरीद रहे थे, जिसे अब बढ़ाकर 9.23 रुपये प्रति फैट कर दिया गया है। यानी किसानों को प्रति फैट 33 पैसे की बढ़ोतरी का सीधा फायदा मिलेगा।
जानिए क्या होंगे दूध के नए दाम: डेयरी पर ₹68 और होम डिलीवरी पर ₹65+शुल्क
दूध की नई दरें 5.5 से 6 फैट प्रति लीटर के मानक आधार पर तय की गई हैं...
- डेयरी व दुकानों पर दरें: दुकानों एवं डेयरियों पर लेबर और पैकिंग मटेरियल खर्च सहित दूध 68.00 रुपये प्रति लीटर के भाव से उपलब्ध कराया जाएगा।
- होम डिलीवरी (घर पहुंच सेवा): अब तक बंदी भाव 62.00 रुपये प्रति लीटर था। अब होम डिलीवरी सेवा शुल्क में 1.00 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है, जिससे ग्राहकों को घर पहुँच सेवा शुल्क सहित दूध 65.00 रुपये प्रति लीटर में मिलेगा।
संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में पशु आहार (कपास्या खली, चापड़, भूसा) के दाम और बढ़ते हैं या दूध उत्पादन में परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं, तो पुनः बैठक बुलाकर दामों पर विचार किया जाएगा।
गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
बैठक में हाई कोर्ट के आदेशों और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के पालन पर भी जोर दिया गया।
- पंजीकरण अनिवार्य: खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत प्रत्येक दूध वाहन और दूध उत्पादक को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
- लैब वैन से गुणवत्ता जांच: ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेशानुसार (CONC 248/2021) शहर के एंट्री पॉइंट पर बूथ और मोबाइल लेबोरेटरी वैन बनाकर आने वाले दूध की गुणवत्ता जाँचना अनिवार्य होगा।
- फैट का प्रदर्शन: डेयरियों पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दूध के फैट की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखकर प्रदर्शित करनी होगी।
- पशु स्वास्थ्य सुरक्षा: दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बियर का बगादा खिलाने और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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