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इंदौर में अब रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आगामी आयोजनों और वैवाहिक कार्यक्रमों में रात्रि दस बजे बाद लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। नियमों को उल्...और पढ़ें

By prem jatEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Sat, 14 Feb 2026 06:52:13 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Feb 2026 07:02:28 PM (IST)
इंदौर में अब रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगा प्रतिबंध, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाना रहेगा प्रतिबंधित (फाइल फोटो)

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जिले में आगामी आयोजनों और वैवाहिक कार्यक्रमों में रात्रि दस बजे बाद लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। नियमों को उल्लंघन करने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। मैरिज गार्डन और अन्य वैवाहिक स्थलों के संचालकों को भी इस नियम का पालन करना होगा। संचालको को आयोजन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और आदेश की प्रति कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित करनी होगी।

मीटिंग के बाद लिया गया फैसला

आसपास के रहवासियों को असुविधा भी नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर शनिवार को मैरिज गार्डन, मैरिज हाल और अन्य वैवाहिक स्थलों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई।

अपर कलेक्टर रोशन राय ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग संबंधी जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी दी। साथ ही निर्देश दिए कि निर्धारित समयावधि के बाहर लाउडस्पीकर या डीजे का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि उपकरणों का संचालन, विशेष अनुमति के बिना, नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि स्तर तय मानकों से अधिक पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक में एसडीएम प्रदीप सोनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में संचालक उपस्थित रहे। प्रशासन ने सामाजिक कार्यक्रमों की गरिमा और नागरिकों की सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।

पियानो प्रोजेक्ट में पुलिस का छापा, स्पीकर-मिक्सर और सिस्टम जब्त

देर रात तेज आवाज में गाने बजा रहने क्लब पर पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की है। मैनेजर के विरूद्ध कायमी कर क्लब से स्पीकर,साउंड सिस्टम, मिक्सर जब्त कर लिए है। संचालक को भी नोटिस भेजा गया है। विजयनगर पुलिस के अनुसार कार्रवाई थाना के सामने स्थित अपोलो प्रीमियम में पियानो प्रोजेक्ट पर की गई है।


रात 11:30 बजे तक तेज गानों की आवाज सुनाई दे रही थी। एसीपी पराग सैनी और टीआइ सीके पटेल ने दबिश दी। पुलिस ने मैनेजर रंजन चक्रवर्ती के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।

पुलिस ने मौके से साउंड सिस्टम भी जब्त कर लिया। भंवरकुआं पुलिस ने भी द हेवन फूड कैफे (भोलाराम उस्ताद मार्ग) पर कार्रवाई की है। संचालक योगेश माहेश्वरी निवासी कुशवाह नगर के खिलाफ कायमी की है। कैफे में तेज आवाज में गाने बज रहे थे।

कमेंट्स से रोकने पर युवक युवती को पीटा

लसूड़िया पुलिस ने प्रथम,अंश,श्याम और विनायक के खिलाफ कायमी की है। फरियादी आशय पढवार निवासी अंबेडकर नगर के मुताबिक दोस्त के साथ बंक कैफे(स्कीम-78) गया था। आरोपितों ने दोस्त को कमेंट्स कर दिया था। विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट कर डाली।