
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपित सोनम की जमानत रद्द करने वाली मेघालय पुलिस की याचिका को शिलांग हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब सोनम जमानत पर जेल से बाहर ही रहेगी। कोर्ट के फैसले में सोनम के शिलांग में रहने की शर्त को बरकरार रखा गया है।
गौरतलब है कि सोनम रघुवंशी को 27 अप्रैल को शिलांग के सेशन कोर्ट से जमानत मिली थी। इस फैसले के बाद मेघालय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। ऐसे में मेघालय सरकार की ओर से कोर्ट में सोनम की जमानत याचिका खारिज करने के लिए मई में शिलांग हाई कोर्ट में अपील की गई थी। 10 जून तक चली सुनवाई में कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और सोमवार को इस पर अपना फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि सोनम को जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से शिलांग पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो वहां की कोर्ट में उसे प्रस्तुत करते समय यह नहीं बताया था कि केस क्या है। इस वजह से वहां के दस्तावेज में कुछ जगह धारा 103 के स्थान पर 403 लिखा गया था।