
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में अनिक घी का नमूना असुरक्षित पाए जाने के बाद हाई कोर्ट ने बाजार में भेजे गए पूरे स्टाक को वापस लेने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति मनिन्दर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने मामले को आम जनता के स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा मानते हुए कंपनी को फिलहाल राहत नहीं दी। मामला मेसर्स अनिक मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड की जबलपुर इकाई की याचिका से संबंधित है। कंपनी ने कटनी खाद्य विभाग के नौ सितंबर, 2026 के आदेश को चुनौती दी थी।
खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में घी के नमूने में बाहरी पदार्थ मिलने का उल्लेख करते हुए उसे असुरक्षित बताया गया। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित घी का पूरा स्टाक पहले ही खुदरा विक्रेताओं तक पहुंच चुका है और उसे वापस बुलाने से कंपनी को आर्थिक नुकसान होगा।
कोर्ट ने जनस्वास्थ्य के पहलू को देखते हुए इस स्तर पर आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की ओर से पैनल अधिवक्ता गुलाब सिंह ने पक्ष रखा। हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। फिलहाल नौ सितंबर के स्टाक वापस बुलाने के आदेश पर रोक नहीं लगी है।
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