
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने वराह विष्णु मंदिर, मझौली परिसर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला श्रवण कुमार सोनी की याचिका से संबंधित है, जो वर्ष 2018 से उच्च न्यायालय में लंबित थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंक शांडिल्य ने पैरवी की।
मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मंदिर की भूमि पर अपने अधिकार का दावा करने वाले अतिक्रमणकारियों द्वारा दायर दीवानी वाद में वे पहले ही पराजित हो चुके थे।
केस हारने के बावजूद मंदिर परिसर से अतिक्रमण हटाने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा। हाई कोर्ट द्वारा अब निर्धारित तीन माह की समय-सीमा में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाने से मंदिर परिसर को अतिक्रमणमुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
अब संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे न्यायालय के निर्देशों का निर्धारित समय-सीमा में पालन सुनिश्चित करें।
यह भी पढ़ें- रेलवे में भोजन सप्लाई करने वाले सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट में बाथरूम के पानी से पका रहे खाना