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कॉलेजों में नया नियम लागू... प्रोफेसरों को 6 घंटे 40 मिनट और कर्मचारियों को 8 घंटे रुकना अनिवार्य, सार्थक एप से लगेगी उपस्थिति

अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्...और पढ़ें

By Pankaj TiwariEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 07:13:15 PM (IST)Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 07:13:15 PM (IST)
कॉलेजों में नया नियम लागू... प्रोफेसरों को 6 घंटे 40 मिनट और कर्मचारियों को 8 घंटे रुकना अनिवार्य, सार्थक एप से लगेगी उपस्थिति
जबलपुर संभाग के कॉलेजों में नया नियम।

HighLights

  1. जबलपुर संभाग के कॉलेजों में नया नियम
  2. कॉलेज स्टाफ की उपस्थिति पर पैनी नजर
  3. समय से कम उपस्थिति पर गिरेगी गाज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति को लेकर नया निर्देश लागू किया गया है। आदेश के अनुसार महाविद्यालयों के शैक्षणिक स्टाफ को प्रतिदिन कम से कम छह घंटे 40 मिनट तक महाविद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, जबकि अशैक्षणिक स्टाफ को आठ घंटे तक महाविद्यालय में रहना होगा।

सार्थक एप के माध्यम से दर्ज होगी उपस्थिति

इस संबंध में संभाग के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि छह मार्च को आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति सार्थक एप के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।


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निर्धारित समयावधि का पालन अनिवार्य

निर्देशों के अनुसार सार्थक एप में उपस्थिति दर्ज करते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक शैक्षणिक स्टाफ महाविद्यालय में छह घंटे 40 मिनट तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी आठ घंटे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उपस्थिति का निर्धारण भी इसी समयावधि के आधार पर किया जाएगा।