
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की अदालत ने जबलपुर के बरगी क्षेत्र में पत्नी और बेटी की बका से हत्या करने के आरोपित रामजी भूमिया का दोष सिद्ध पाया।
इसी के साथ मृत्युदंड सुना दिया। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबिता कुल्हारा नागदेव ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि छह जून, 2025 को बसंत नगर, बरगी निवासी आशीष भूमिया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी मां राधा भूमिया उर्फ अंजुम बानो, बहन महक भूमिया और सौतेले पिता रामजी भूमिया साथ रहते थे।
रात करीब नौ बजे बहन महक ने फोन कर उसे तत्काल घर बुलाया। घर पहुंचने पर उसने मां और रामजी के बीच विवाद होते देखा। समझाइश देकर वह बाहर निकल गया।
कुछ देर बाद चीख-पुकार सुनकर वापस लौटा तो घर के पीछे मैदान में उसकी मां और बहन गंभीर रूप से घायल अवस्था में खून से लथपथ पड़ी थीं, जबकि रामजी हाथ में बका लिए खड़ा था और उसे देखकर फरार हो गया।
दोनों घायलों को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने राधा और महक को मृत घोषित कर दिया। बरगी थाना पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दोहरे हत्याकांड का मामला दर्ज कर विवेचना के बाद चालान पेश किया।
विचारण के दौरान प्रस्तुत बेटे सहित अन्य गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ मानते हुए आरोपित रामजी भूमिया को मृत्युदंड से दंडित किया।
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