शादी से इनकार पर नर्स को मारी थी गोली, डॉक्टर को आजीवन कारावास
विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने शादी से मना करने पर नर्स को गोली मारने वाले(jabalpur nurse shooting) डाक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चलिए, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है।
Publish Date: Sat, 19 Jul 2025 04:10:06 PM (IST)
Updated Date: Sat, 19 Jul 2025 04:10:06 PM (IST)
शादी से मना करने पर नर्स को गोली मारने वाले डॉक्टर को अजीवन सजा।HighLights
- शादी से मना करने पर नर्स को गोली मारने वाले डॉक्टर को अजीवन सजा।
- आजीवन सजा के साथ डॉ. पर लगाया छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगा।
- मामला फरवरी 2024 में रसल चौक पर दिनदहाड़े हत्या के प्रयास का था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने शादी से मना करने पर नर्स को गोली मारने( Jabalpur nurse shooting) वाले डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला फरवरी 2024 में रसल चौक पर दिनदहाड़े हत्या के प्रयास का था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्लई ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि माधुरी चौधरी जबलपुर अस्पताल में नर्स की नौकरी करती थी। सात फरवरी 2024 को ड्यूटी के बाद सुबह करीब नौ बजे वह अस्पताल से पैदल अपने घर जा रही थी, तभी होटल समदड़िया इन के सामने डॉ. संदीप सोनी ने उसे गोली मार दी थी, जो उसकी बाईं पसली में लगी।
रिपोर्ट पर थाना ओमती में हत्या के प्रयास की धारा के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता ने बताया कि श्रीराम अस्पताल कटनी में आरोपी डॉ. संदीप सोनी कार्यरत था। पीड़िता भी वहीं नर्स थी और दोनों में मित्रता हो गई थी। पिता के बीमार होने पर आरोपी ने आर्थिक मदद की थी। जब पीड़िता ने पैसे लौटाने चाहे तो उसने इनकार कर दिया और शादी की बात कही।
शादी करने से कर दिया था मना
पीड़िता ने मना कर दिया और कहा कि वह अपनी जाति में ही शादी करेगी। इससे नाराज होकर आरोपी उसे परेशान करने लगा। जब पीड़िता ने कटनी छोड़ जबलपुर अस्पताल में नौकरी कर ली, तो आरोपी भी शुभसागर अस्पताल जबलपुर में आ गया और फोन करने का दबाव बनाने लगा। घटना से एक दिन पहले आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी।
जब पीड़िता ने बात नहीं मानी तो आरोपी ने गोली मार दी। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता के शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है। उसकी बड़ी आंत को ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया है और गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास(life imprisonment) की सजा सुनाई।