
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: स्टांप ड्यूटी की पूरी राशि जमा न होने के कारण जिस संपत्ति की रजिस्ट्री जिला पंजीयक कार्यालय द्वारा होल्ड कर दी गई थी, उसी संपत्ति का दो जालसाजों ने फर्जी तरीके से नामांतरण करा लिया। महंगी भूमि को हड़पने की नीयत से आरोपितों ने न केवल सरकारी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की, बल्कि भू-स्वामी को भी धोखे में रखा।
एसपी ईओडब्ल्यू अनिल विश्वकर्मा के निर्देश पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बुधवार को जबलपुर निवासी मोहम्मद आसिफ मंसूरी और रूपेश विश्वकर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है।
जांच में सामने आया कि मोहनलाल यादव, निवासी जबलपुर, की भूमि खसरा नंबर 159/1/1 और 159/2/1, कुल रकबा 0.257 हेक्टेयर, को खरीदने का सौदा आरोपितों ने एक करोड़ तीन लाख 34 हजार रुपये में तय किया था। 30 नवंबर, 2029 को विक्रय अनुबंध हुआ, जिसके तहत 20 लाख रुपये नकद और शेष राशि चेक से देना तय हुआ।
रजिस्ट्री के दौरान नकद राशि देने के बाद आरोपितों ने शेष रकम के चेक सौंपे, जो बाद में बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गए। इसके बावजूद आरोपितों ने फर्जी तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री दर्ज करा ली।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि आरोपितों ने सात लाख 95 हजार 920 रुपये की स्टांप ड्यूटी जमा नहीं की थी। इस कारण पंजीयक कार्यालय ने रजिस्ट्री होल्ड कर दी थी। बावजूद इसके, आरोपितों ने होल्ड रजिस्ट्री की छायाप्रति प्राप्त कर बिना स्टांप शुल्क चुकाए नामांतरण करवा लिया और बाद में उक्त संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया।
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