ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक बढ़ी, आकाश विजयवर्गीय को कहा था 'गुंडा'
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई चार फरवरी तक टाल दी है। भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकर ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 08:08:20 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 08:08:20 AM (IST)
सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई बढ़ा दी है। (फाइल फोटो)HighLights
- हाई कोर्ट ने सुनवाई चार फरवरी तक स्थगित की
- अभिषेक बनर्जी पर जारी वारंट पर रोक जारी
- आकाश विजयवर्गीय ने मानहानि का केस दर्ज कराया
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की याचिका की सुनवाई चार फरवरी के लिए बढ़ा दी है। इस बीच याचिकाकर्ता के विरुद्ध भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक बरकरार रहेगी।
दरअसल, अभिषेक के विरुद्ध मानहानि का केस भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया है। नवंबर, 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को कथित तौर पर गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जिस पर अभिषेक ने हाई कोर्ट की शरण ली है।