
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने जबलपुर का नया मास्टर प्लान लागू करने में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संचालक से शपथपत्र पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दो सप्ताह में स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि जबलपुर का मास्टर प्लान कब तक लागू होगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा कि मास्टर प्लान लागू करेंगे या सिर्फ तारीख पर तारीख मांगते रहेंगे। मामला वर्ष 2021 के बाद से जबलपुर का नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने को चुनौती देने से जुड़ा है।
याचिकाकर्ता क्रेडाई जबलपुर बिल्डर्स एसोसिएशन के दीपक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। बताया गया कि 31 जनवरी 2026 को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने हाई कोर्ट में जवाब प्रस्तुत कर नया मास्टर प्लान जल्द लागू करने की बात कही थी। इसके बावजूद करीब आठ माह बीतने के बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई।
इस पर हाई कोर्ट ने अधिकारियों से अब निश्चित समय-सीमा बताने को कहा है। अगली सुनवाई में दोनों अधिकारियों को शपथपत्र पर यह स्पष्ट करना होगा कि मास्टर प्लान कब और किस प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा।
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