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मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर तरुण चुघ सहित अन्य को जवाब के लिए हाई कोर्ट ने दिया समय

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर की गयी चुनाव याचिका में कहा गया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दायर किया गया...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 12 Sep 2026 09:32:29 PM (IST)Updated Date: Sat, 12 Sep 2026 09:32:29 PM (IST)
मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर तरुण चुघ सहित अन्य को जवाब के लिए हाई कोर्ट ने दिया समय

HighLights

  1. संबंधित दस्तावेज ई-मेल से उपलब्ध कराने के निर्देश
  2. नोटिस लेने से इनकार करने के कारण तामील माना गया
  3. राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दायर किया गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन बनाम तरुण चुघ सहित अन्य से संबंधित चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने प्रतिवादी क्रमांक एक को याचिका की पठनीय प्रति और संबंधित दस्तावेज ई-मेल से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

दो को भेजा गया नोटिस बिना तामील लौट आया

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी क्रमांक दो को भेजा गया नोटिस बिना तामील लौट आया। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि नोटिस उसी पते पर भेजा गया था, जो प्रतिवादी ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दिए आवेदन में दर्ज किया था। प्रतिवादी क्रमांक तीन का नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा लेने से इनकार करने के कारण तामील माना गया।


अदालत ने एक और अवसर दिया

अदालत ने उसे जवाब दाखिल करने और उपस्थित होने का एक और अवसर दिया। प्रतिवादी क्रमांक चार, पांच और छह की ओर से उनके नाम पक्षकारों की सूची से हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया। याचिकाकर्ता ने इस आवेदन पर जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया।

राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दायर किया गया

प्रतिवादी क्रमांक दो को नए सिरे से नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई नौ अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर की गयी चुनाव याचिका में कहा गया था कि उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन दायर किया गया। आपत्ति पेश किए जाने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने सुनवाई के बाद उनका नामांकन नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त कर दिया गया।

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