
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। वर्ष 2018 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रिक्त पदों पर नियुक्ति का मामला दो वर्ष से अधिक समय बाद भी अधर में है।
एकलपीठ द्वारा राज्य शासन और लोक शिक्षण संचालनालय को 45 दिन के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए जाने के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। शासन की ओर से आदेश के विरुद्ध दायर रिट अपील क्रमांक WA-819/2024 लंबित होने से पूरी प्रक्रिया ठप पड़ी है।
इस सिलसिले में देवास निवासी कपिल मोदी सहित अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट की एकलपीठ ने रिक्त ईडब्ल्यूएस पदों पर भर्ती पूरी करने के साथ नई भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगाई थी।
आदेश का पालन करने के बजाय शासन ने डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी। अपील लंबित होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ती जा रही है।
अभ्यर्थियों के अनुसार नियमित सुनवाई नहीं होने से मामला लगातार लंबित है। कई उम्मीदवार अधिकतम आयु सीमा पार करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ ओवरएज होने की कगार पर हैं।
उनका कहना है कि भर्ती में सफल होने के बावजूद उन्हें रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट से लंबित अपील पर शीघ्र सुनवाई तथा शासन से न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि समय पर निर्णय नहीं होने से सैकड़ों पात्र युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
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