
MP High Court: जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट में एक याचिका के जरिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए निर्धारित अनुभव की योग्यता बदलने को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति अरुण कुमार शर्मा की युगलपीठ ने इस सिलसिले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण, आदिवासी कल्याण विभाग के आयुक्त और व्यापमं के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
याचिकाकर्ता सीधी निवासी अभिषेक त्रिपाठी, सागर के जितेन्द्र बघेल सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व रामभजन लोधी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आयुक्त लोक शिक्षण ने उक्त भर्ती के लिए 27 फरवरी, 2023 को विज्ञापन जारी किया और नियम पुस्तिका दो मई को जारी की। अभ्यर्थियों के लिए आनलाइन फार्म दाखिल करने की तारीख दो से आठ मई तक थी। नियम में यह कहा गया कि अभ्यर्थी के लिए 31 मार्च, 2023 तक का ही अनुभव मान्य होगा। नियम के अनुसार अभ्यर्थी के लिए तीन शैक्षणिक वर्ष का अनुभव जरूरी है। पहले यह नियम था कि आवेदन भरने के दिन तक का अनुभव मान्य होता था। अब नियम में बदलाव के कारण अधिक अनुभव होने के बावजूद आवेदन नहीं कर पाए। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के आवेदन भी निस्त कर दिए गए। शासन के नियमों के विपरीत डीपीआई ने मनमाने नियम लागू कर दिए हैं, जिससे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। इसीलिए हाई कोर्ट की शरण ली गई है।