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हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, नियमित डिग्री के साथ किया जा सकता दूरस्थ डिप्लोमा कोर्स

युगलपीठ के समक्ष दलील दी गई कि विश्वविद्यालय की अधिसूचना व स्पष्टीकरण में डीसीए को पार्ट टाइम कोर्स बताया गया है, जिसे नियमित डिग्री के साथ किया जा सक...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Sat, 19 Sep 2026 08:34:09 PM (IST)Updated Date: Sat, 19 Sep 2026 08:34:09 PM (IST)
हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, नियमित डिग्री के साथ किया जा सकता दूरस्थ डिप्लोमा कोर्स
सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर अपील स्वीकार कर ली।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने एकलपीठ का आदेश निरस्त कर ग्राम रोजगार सहायक को दी राहत
  2. जिला स्तरीय चयन समिति ने आपत्ति स्वीकार कर वृंदावन के 50 अंक काट दिए
  3. दायर याचिका एकलपीठ ने खारिज कर दी, जिसके बाद अपील की गई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि नियमित डिग्री कोर्स के साथ दूरस्थ या पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है।

एकलपीठ का आदेश निरस्त करते राहत की प्रदान

न्यायमूर्ति आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने इस आधार पर एकलपीठ का आदेश निरस्त करते हुए अपीलार्थी को राहत प्रदान की।

जारी विज्ञापन में वृंदावन मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर था

पन्ना निवासी वृंदावन अहिरवार की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि ग्राम पंचायत बगोहा, पन्ना में ग्राम रोजगार सहायक के पद के लिए जारी विज्ञापन में वृंदावन मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर था। उसने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से नियमित बीकाॅम के साथ पार्ट टाइम डीसीए कोर्स किया था।

वृंदावन के 50 अंक काट दिए

दूसरे स्थान पर रहे रामस्वरूप यादव ने इस आधार पर आपत्ति की। जिला स्तरीय चयन समिति ने आपत्ति स्वीकार करते हुए वृंदावन के 50 अंक काट दिए। इसके खिलाफ दायर याचिका एकलपीठ ने खारिज कर दी थी। इसके बाद वृंदावन ने अपील की।


अधिसूचना व स्पष्टीकरण में डीसीए को पार्ट टाइम कोर्स

युगलपीठ के समक्ष दलील दी गई कि विश्वविद्यालय की अधिसूचना व स्पष्टीकरण में डीसीए को पार्ट टाइम कोर्स बताया गया है, जिसे नियमित डिग्री के साथ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट व अन्य हाईकोर्ट के निर्णय भी प्रस्तुत किए गए। इन आधारों पर युगलपीठ ने अपील स्वीकार कर ली।

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