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दो नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में पलटे गवाह, पीड़िता के बयान पर हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत

जबलपुर हाई कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चियों के मामले में आरोपी रामकृष्ण की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और 8 वर्षीय पीड़िता के स्पष्ट आरोप...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 08:09:39 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 08:09:39 AM (IST)
दो नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में पलटे गवाह, पीड़िता के बयान पर हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत
दो नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले में पलटे गवाह। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. आरोपी रामकृष्ण की दूसरी जमानत अर्जी हाई कोर्ट से खारिज।
  2. मामला दो नाबालिग बच्चियों से जुड़े गंभीर अपराध का है।
  3. आठ वर्षीय पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ स्पष्ट गवाही दी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चियों से जुड़े मामले में आरोपी रामकृष्ण उर्फ बद्दू की दूसरी जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति अमित लाहोटी की एकलपीठ ने कहा कि मामले के महत्वपूर्ण गवाहों के पक्षद्रोही होने के बावजूद आठ वर्षीय पीड़िता ने विचारण न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हैं। पीड़िता की कम उम्र, कथित अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का आधार नहीं बनता।

मंदिर जाते समय बच्चियों को ले गया था नदी की ओर

  • अभियोजन के अनुसार, 30 नवंबर 2025 को छह और आठ वर्ष की दो बहनें गांव की महिलाओं के साथ मंदिर जा रही थीं। आरोप है कि रास्ते में आरोपी दोनों बच्चियों को बाइक पर बैठाकर नदी की ओर ले गया और झाड़ियों के पास ले जाकर एक बच्ची का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया।

  • उसके बाद में बच्चियों ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर रायसेन जिले के बरेली थाने में अपराध दर्ज किया गया था।
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    आठ वर्षीय पीड़िता के स्पष्ट आरोपों पर जमानत का विरोध

    • आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र निखारे ने दलील दी कि पीड़ित पक्ष के परिवार के महत्वपूर्ण गवाह विचारण न्यायालय में अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
    • आरोपी दो दिसंबर 2025 से जेल में है और विचारण पूरा होने में समय लग सकता है। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि 8 वर्षीय पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध स्पष्ट आरोप लगाए हैं।