Jabalpur News: शर्तों का उल्लंघन करने पर ऋषि रिजेंसी होटल का बार लाइसेंस निलंबित
काउंटर लगाकर शराब पिलाने सहित शर्तों का उल्लंघन करने पर दूसरा पुल स्थित ऋषि रिजेंसी होटल का बार लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
By Ravindra Suhane
Edited By: Ravindra Suhane
Publish Date: Thu, 28 Jan 2021 09:20:00 AM (IST)
Updated Date: Thu, 28 Jan 2021 09:20:54 AM (IST)

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। काउंटर लगाकर शराब पिलाने सहित शर्तों का उल्लंघन करने पर दूसरा पुल स्थित ऋषि रिजेंसी होटल का बार लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा जारी आदेश के तहत होटल ऋषि रिजेंसी बार के लायसेंसधारी एसएस गुजराल द्वारा निर्धारित लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते पाए गए। होटल में बार परिसर के अलावा परिसरों जैसे हक्का टकीला, बार्बी क्यू, गैलेक्सी एवं सम्मेलन में काउंटर लगाकर मदिरा पान कराया पाया गया जो लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन है। आबकारी अधिनियम के प्रावधानों तथा परमिट एवं अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऋषि रिजेंसी होटल के एफ एल-3 बार लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बिना रिकार्ड की शराब जब्त : कलेक्टर के आदेश में कहा गया है कि एफएल-3 होटल बार में गैर अनुज्ञप्त परिसर से 247.22 बल्क लीटर विदेशी मदिरा भी जब्त की गई है। 32.85 बल्क लीटर विदेशी मदिरा का परिवहन परमिट से भिन्न् पाया गया जिसका रिकार्ड में मिलान नहीं पाया गया। बार में निर्धारित प्रारूप में साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया और नौकर नामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। बार के निरीक्षण के दौरान निरीक्षक पुस्तिका भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई ।
निरस्त होगा लाइसेंस : आबकारी विभाग के कार्रवाई प्रतिवेदन पर बार का लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है। आदेश के मुताबिक प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इस होटल के बार लायसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई कलेक्टर न्यायालय द्वारा पृथक से की जाएगी।