जबलपुर: KVK के विज्ञानियों और कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब वेतन के साथ मिलेंगे डीए और पेंशन अंशदान
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत विज्ञानियों और कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 08:10:51 AM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 08:10:51 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट, फाइल फोटोHighLights
- KVK के विज्ञानियों और कर्मियों को राहत
- अब वेतन के साथ मिलेंगे अन्य सेवा लाभ
- ICAR को अंडरटेकिंग का पालन करने का निर्देश
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत विज्ञानियों और कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की युगलपीठ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को हाई कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
ICAR ने रोका था भुगतान
इसमें विज्ञानियों और कर्मचारियों को वेतन के साथ अन्य सेवा लाभ देने का आश्वासन दिया गया था। उल्लेखनीय है कि, आईसीएआर ने करीब पांच वर्ष पहले वेतन के साथ मिलने वाले डीए, एचआरए और पेंशन अंशदान सहित अन्य सेवा लाभों का भुगतान रोक दिया था।
इसके खिलाफ विज्ञानियों-कर्मियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। एकल पीठ ने आईसीएआर के आदेश पर रोक लगा दी थी। बाद में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान आईसीएआर ने सेवा लाभ देने की अंडरटेकिंग दी, जिसके बाद भुगतान शुरू हो गया और अवमानना याचिका वापस ले ली गई।
ICAR ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
जनवरी 2026 से फिर सेवा लाभ रोके जाने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद आईसीएआर ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग के पालन के निर्देश दिए। विज्ञानियों और कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण जे पवार ने पक्ष रखा।