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बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्रता नहीं, हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका

डीएलएड में प्रवेश लेने की जानकारी भी दी। शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए डीएलएड जैसी विशेष प्रशिक्षण योग्यता को आवश्यक बताया।

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 08:55:05 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 08:55:05 PM (IST)
बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्रता नहीं, हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका
हाई कोर्ट ने लागू कानूनी स्थिति के आधार पर याचिका निरस्त कर दी। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. नियमानुसार डीएलएड या समकक्ष योग्यता आवश्यक
  2. 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी
  3. भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में बीएड डिग्री के आधार पर पात्रता का दावा करने वाली अभ्यर्थी जबलपुर निवासी अपूर्वा शर्मा की याचिका निरस्त कर दी।

केवल बीएड डिग्री निर्धारित व्यावसायिक योग्यता का विकल्प नहीं

न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए केवल बीएड डिग्री निर्धारित व्यावसायिक योग्यता का विकल्प नहीं हो सकती।

2018 में बीएड की डिग्री प्राप्त की थी

नियमानुसार डीएलएड या समकक्ष योग्यता आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 में बीएड की डिग्री प्राप्त की थी और 2020 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

सफल होने के बावजूद दस्तावेज सत्यापन

प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 में सफल होने के बावजूद दस्तावेज सत्यापन के बाद उसे आवश्यक व्यावसायिक योग्यता नहीं होने के आधार पर अपात्र घोषित कर दिया गया।

भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित

याचिकाकर्ता की दलील थी कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित है।

बीएड का उल्लेख होने से पात्रता का दावा

जनजातीय कार्य विभाग के नियमों में स्नातक के साथ बीएड का उल्लेख होने से उसने पात्रता का दावा किया। उसने डीएलएड में प्रवेश लेने की जानकारी भी दी। शासन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए डीएलएड जैसी विशेष प्रशिक्षण योग्यता को आवश्यक बताया। हाई कोर्ट ने लागू कानूनी स्थिति के आधार पर याचिका निरस्त कर दी।

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