
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा में बहाली से जुड़े मामले में राज्य शासन की रिट अपील निरस्त कर दी है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने 28 सितंबर 2026 को पारित आदेश में कहा कि संबंधित कानूनी विवाद पर पूर्व में दिए गए निर्णय के सिद्धांत वर्तमान मामले में भी लागू होंगे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी ने पैरवी की, जबकि राज्य शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता पीयूष जैन उपस्थित हुए। मामला दुर्गेश कुमार सोनी सहित अन्य से संबंधित है।
हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 10 सितंबर 2025 को याचिका स्वीकार करते हुए कर्मचारियों के पक्ष में आदेश पारित किया था। इसके विरुद्ध राज्य शासन ने रिट अपील दायर की थी। सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि समान मुद्दे पर हाई कोर्ट की समन्वय पीठ 17 जनवरी 2025 को अपील में निर्णय दे चुकी है।
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राज्य शासन ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन विशेष अनुमति याचिका को 21 सितंबर 2026 को निरस्त कर दिया गया था। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने वर्तमान अपील भी निरस्त कर दी।