
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिले में रेत, गिट्टी, मुरम, मिट्टी और एमसैंड सहित अन्य खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में अब आरएफ टैग लगाना अनिवार्य होगा। खनिज विभाग ने इसके लिए 30 दिन का समय निर्धारित किया है।
आरएफ टैग के बिना जारी ट्रांजिट पास (टीपी) को अमान्य माना जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन की निगरानी मजबूत करना और परिवहन के दौरान होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। जिले में 400 से अधिक वाहन खनिज परिवहन के काम में लगे हैं।
नई व्यवस्था के तहत इन सभी वाहनों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरएफ टैग लगवाना होगा। खनिज विभाग के मुताबिक, टैग के माध्यम से वाहनों की पहचान और परिवहन संबंधी जानकारी की निगरानी में मदद मिलेगी।
खनिज परिवहन की निगरानी के दौरान यह शिकायत सामने आती रही है कि कुछ वाहन चालक जांच नाकों से बचने के लिए वाहनों की नंबर प्लेट हटा देते हैं। इससे वाहनों की पहचान करने और परिवहन से संबंधित जानकारी का सत्यापन करने में परेशानी होती है।
आरएफ टैग अनिवार्य किए जाने से वाहनों की पहचान और परिवहन की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह व्यवस्था रेत और गिट्टी के अलावा मुरम, मिट्टी तथा एमसैंड का परिवहन करने वाले वाहनों पर भी लागू होगी। वाहन मालिकों और परिवहनकर्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
खनिज परिवहन के लिए ट्रांजिट पास (टीपी) आवश्यक होता है। नई व्यवस्था के अनुसार, वाहन में आरएफ टैग नहीं लगा होने पर जारी टीपी अमान्य हो जाएगा। ऐसे में वाहन संचालकों को परिवहन शुरू करने से पहले टैग लगवाने और पंजीयन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर ध्यान देना होगा।
खनिज विभाग की इस व्यवस्था से परिवहन करने वाले वाहनों की पहचान, टीपी के सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब वाहन संचालकों के सामने निर्धारित 30 दिन की अवधि में आरएफ टैग लगवाने की जिम्मेदारी होगी।
आरएफ टैग प्राप्त करने के लिए वाहन संचालक ई-चेक गेट की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए वाहन पंजीयन और आधार से संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। जो वाहन मालिक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, वे खनिज विभाग के कार्यालय पहुंचकर भी आवश्यक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
अब जिले में रेत, गिट्टी, मुरम, मिट्टी और एमसैंड सहित अन्य खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों में आरएफ टैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके आदेश जारी कर दिए हैं और इसके लिए 30 दिन का समय भी दिया है।
सतीश मिश्रा, जिला खनिज अधिकारी, जबलपुर
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