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सागर जहरीली शराब मामले में आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत, बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक

जबलपुर हाई कोर्ट ने सागर जहरीली शराब मामले में आरोपितों की संपत्ति पर प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई। अगली सुनवाई तक तोड़फोड़ नहीं होग...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Fri, 18 Sep 2026 08:35:42 AM (IST)Updated Date: Fri, 18 Sep 2026 08:35:42 AM (IST)
सागर जहरीली शराब मामले में आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत, बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक
सागर जहरीली शराब मामले में आरोपियों को हाई कोर्ट से राहत। (नईदुनिया)

HighLights

  1. सागर जहरीली शराब मामले में हाई कोर्ट ने रोक लगाई।
  2. आरोपितों की संपत्ति पर आगे तोड़फोड़ नहीं होगी।
  3. याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट निर्देशों की अनदेखी बताई।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर : हाई कोर्ट ने सागर जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपितों की संपत्ति पर प्रशासन द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता की संपत्ति पर किसी प्रकार की आगे की तोड़फोड़ न की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अनदेखी का आरोप

यह आदेश सिद्धार्थ सिंह कुशवाह सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्ति ध्वस्तीकरण को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान संपत्ति की बाउंड्रीवाल सहित निर्माण के कुछ हिस्से को ध्वस्त किए जाने की बात भी कोर्ट के समक्ष रखी गई।


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अगली सुनवाई में स्थिति होगी स्पष्ट

मामले में अंतरिम राहत देते हुए एकलपीठ ने आगे की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता आरके केशरवानी उपस्थित हुए। कोर्ट ने उन्हें शासन से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए समय प्रदान किया है। मामले की अगली सुनवाई में प्रशासन की कार्रवाई और उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होगी।

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