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जबलपुर में कार्बाइड गन की बिक्री प्रतिबंधि‍त, बच्‍चों की आंखों और चेहरे पर रहती है गंभीर चोट की आशंका

कार्बाइड गन में इस्तेमाल होने वाले रसायन और विस्फोटक सामग्री लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।

By Atul ShuklaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 08:42:53 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 08:42:53 PM (IST)
जबलपुर में कार्बाइड गन की बिक्री प्रतिबंधि‍त, बच्‍चों की आंखों और चेहरे पर रहती है गंभीर चोट की आशंका
उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई के निर्देश। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. पाइप में कैल्शियम कार्बाइड व विस्फोटक भरते थे
  2. तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है नियम
  3. पटाखा गन के इस्तेमाल और कारोबार पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आम नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर ने इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है।

इस्तेमाल और कारोबार पर रोक

आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी किया गया है। इसमें लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक तेज आवाज उत्पन्न करने वाली अवैध संशोधित पटाखा गन के इस्तेमाल और कारोबार पर रोक लगाई गई है।


बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया निर्णय

अधिकािरियों के अनुसार, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसी गन की बिक्री और प्रदर्शन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण अथवा प्रदर्शन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई

जिले में पदस्थ सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम), कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने को कहा है।

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