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एसईसीएल माइनिंग सरदार भर्ती : विवादित प्रश्नों की समीक्षा कर दो सप्ताह में नया परिणाम जारी करें

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने 25 सितंबर 2026 को एसइसीएल प्रबंधन को विस्तृत अभ्यावेदन देकर भी विवादित प्रश्नों की समीक्षा की मांग की थी, लेकिन उचित कार्र...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Fri, 16 Oct 2026 08:13:21 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Oct 2026 08:13:21 PM (IST)
एसईसीएल माइनिंग सरदार भर्ती : विवादित प्रश्नों की समीक्षा कर दो सप्ताह में नया परिणाम जारी करें
आपत्तियों के निष्पक्ष निराकरण का रास्ता खुल गया। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने उत्तर कुंजी पर उठी आपत्तियों के निराकरण के दिए निर्देश
  2. सिंगरौली निवासी अभ्यर्थी आकाश गौरव शाह ने याचिका दायर की थी
  3. समय-सीमा में तीन प्रश्नों के उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई थीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की माइनिंग सरदार भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में कथित त्रुटियों के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है।

संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश

न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ ने विवादित प्रश्नों के उत्तरों की विषय विशेषज्ञों से समीक्षा कराकर दो सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं।

दो जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा

सिंगरौली निवासी अभ्यर्थी आकाश गौरव शाह ने अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह और पुष्पेंद्र कुमार शाह के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार एसइसीएल ने आठ अप्रैल 2026 को माइनिंग सरदार टीएंडएस ग्रेड-सी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत दो जुलाई 2026 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई।

उत्तर कुंजी में तकनीकी और तथ्यात्मक त्रुटियां थीं

याचिकाकर्ता का कहना था कि परीक्षा की उत्तर कुंजी में तकनीकी और तथ्यात्मक त्रुटियां थीं। उसने निर्धारित समय-सीमा में तीन प्रश्नों के उत्तरों पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई थीं। इसके बावजूद आपत्तियों का समुचित निराकरण किए बिना परिणाम जारी कर दिया गया।


परीक्षा में 100 में से 79 अंक मिले थे

याचिकाकर्ता को परीक्षा में 100 में से 79 अंक मिले थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने 25 सितंबर 2026 को एसइसीएल प्रबंधन को विस्तृत अभ्यावेदन देकर भी विवादित प्रश्नों की समीक्षा की मांग की थी, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हुई।

आपत्तियों के निष्पक्ष निराकरण का रास्ता खुला

मामले में हाई कोर्ट ने विवादित प्रश्नों के उत्तरों की विषय विशेषज्ञों से समीक्षा कराने और उसके आधार पर दो सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। आदेश से भर्ती प्रक्रिया में उत्तर कुंजी पर उठी आपत्तियों के निष्पक्ष निराकरण का रास्ता खुला है।

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