नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आयकर विवरणी भरने की प्रक्रिया में फार्म में किए गए बदलाव और सर्वर के ढंग से काम करने से आयकर विवरणी (ITR) भरकर जमा करने वाले खासे परेशान है। उनकी परेशानी इसलिए भी है कि आयकर की जानकारी फार्म में भरकर जमा करने की तारीख 15 सितंबर तक है। आयकर दाताओं को हो रही इस तरह की समस्या को देखते हुए जबलपुर टैक्स बार एसोसिएशन ने भी नाराजगी जताई है।
टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शिशिर नेमा ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा इस वर्ष विवरणी फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए थे और उन्हें जारी करने में भी देर की। इस देरी के कारण आयकर विभाग ने इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक नियत कर दी। इस दौरान अधिकांश आयकर दाता विवरणी भर चुके जबकि अब भी काफी लोग शेष है।
शिशिर नेमा ने बताया कि आयकर का पोर्टल ठीक से काम नही कर रहा है। अंतिम दो से तीन दिनों से अधिक रिटर्न फाइल होते हैं। लिहाजा आयकर के पोर्टल में तकनीकी रूप से कभी धीमा तो कभी बंद हो रहा है। जिसके कारण करदाता एवं कर पेशेवर दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एसोसिएशन के पदाधिकाारियों ने बताया कि शनिवार-रविवार होने के कारण बैंक बंद होने से टैक्स ऑनलाइन जमा करना ही विकल्प होता है, लेकिन आयकर पोर्टल पर यह भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में करदाताओं की परेशानी को देखते हुए टैक्स बार एसोसिएशन ने वित्त मंत्री से अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है, जिससे विभाग की गलती के कारण आम जनता को अनावश्यक पेनाल्टी न लगे। रिटर्न देर से जमा करने पर आय के अनुसार एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार तक की पेनाल्टी लगाई जाती है।