
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर । हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर दिया।
एसपी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए और हलफनामा पेश कर बिना शर्त माफी मांगी। न्यायामूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने माफीनामा स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के पालन के लिए 15 दिन की मोहलत दी है।
आदेश का पालन नहीं होने पर अगली सुनवाई में एसपी को फिर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पैरवी की। मामला जबलपुर सुहागी निवासी सीता तिवारी की अवमानना याचिका से जुड़ा है।
याचिकाकर्ता के पति संतोष पांडे छिंदवाड़ा में पुलिसकर्मी थे। सेवानिवृत्ति के बाद निधन होने पर विभाग ने 2.24 लाख रुपये की रिकवरी निकाली थी, जिसके विरुद्ध हाई कोर्ट ने राहत दी थी।
आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई। पूर्व में नोटिस के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था।
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