
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में जेल में बंद पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत का सीबीआई भी विरोध करेगी। जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा।
न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ ने सीबीआई को केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। त्विषा के पिता की ओर से पहले ही गिरिबाला की जमानत पर आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है।
मामले में सीबीआई की जांच जारी है। एजेंसी की ओर से अगली सुनवाई में केस डायरी के आधार पर अब तक सामने आए साक्ष्यों और जांच की प्रगति से अदालत को अवगत कराया जाएगा। सीबीआई के जमानत का विरोध करने से मामले में सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट पूर्व में गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर चुका है। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
यह भी पढ़ें- MP में अब इंजीनियर-डॉक्टर और वकील बनना हुआ आसान... सरकार हर महीने देगी ₹7500, ऐसे करें अप्लाई
अधीनस्थ अदालत से भी नियमित जमानत नहीं मिली। मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई में सीबीआई की ओर से केस डायरी पेश किए जाने के बाद जमानत आवेदन पर आगे सुनवाई होगी।