• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • Mutual Funds मास्टरी
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • जबलपुर

त्विषा शर्मा डेथ केस : पूर्व जज गिरीबाला सिंह को आंशिक राहत, सीबीआई को नहीं मिले दहेज मांग के साक्ष्य

पहले हाई कोर्ट 27 मई को गिरीबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर चुका है। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जुलाई में भोपाल की अदालत ने...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 07:12:48 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 07:12:48 PM (IST)
त्विषा शर्मा डेथ केस : पूर्व जज गिरीबाला सिंह को आंशिक राहत, सीबीआई को नहीं मिले दहेज मांग के साक्ष्य

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने दिए जमानत अर्जी में संशोधन के निर्देश
  2. अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को निर्धारित की
  3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराएं विलोपित

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट से बहुचर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में मृतका की सास व पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह को बुधवार को आंशिक राहत मिली।

दहेज के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं

न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि जांच में दहेज की मांग किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके चलते दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराएं विलोपित कर दी गई हैं।

याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश

इस पर एकलपीठ ने गिरीबाला सिंह को जमानत याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को निर्धारित की।

स्वत: समाप्त नहीं होते हैं अन्य आरोप

सीबीआई की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार गवाहों के बयान, बैंक लेन-देन सहित उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में दहेज मांग के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, इससे प्रकरण में लगाए गए अन्य आरोप स्वत: समाप्त नहीं होते हैं।


पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह आरोपित हैं

त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में मृत्यु हुई थी। मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह आरोपित बनाए गए हैं। हाई कोर्ट ने पूर्व में मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त की थी।

यह भी पढ़ें- नाबालिग छात्रा की आत्महत्या मामले में आरोपी शिक्षक ने गिरफ्तारी की बात छिपाने के लिए मेडिकल लीव का लिया सहारा, जमानत पर बाहर आकर फिर पढ़ाने लगा