
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट से बहुचर्चित त्विषा शर्मा डेथ केस में मृतका की सास व पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह को बुधवार को आंशिक राहत मिली।
न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकलपीठ के समक्ष उनकी नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि जांच में दहेज की मांग किए जाने के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिसके चलते दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संबंधित धाराएं विलोपित कर दी गई हैं।
इस पर एकलपीठ ने गिरीबाला सिंह को जमानत याचिका में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को निर्धारित की।
सीबीआई की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार गवाहों के बयान, बैंक लेन-देन सहित उपलब्ध साक्ष्यों की जांच में दहेज मांग के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, इससे प्रकरण में लगाए गए अन्य आरोप स्वत: समाप्त नहीं होते हैं।
त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में मृत्यु हुई थी। मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह आरोपित बनाए गए हैं। हाई कोर्ट ने पूर्व में मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त की थी।