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कैंसर के कारण रद्द हुई शादी, होटल को लौटाने होंगे ₹3.50 लाख, जबलपुर उपभोक्ता कोर्ट का राहत भरा फैसला

जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए नागपुर रोड स्थित होटल शान एलिजे को परिवादियों की 3.50 लाख अग्रिम राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौ...और पढ़ें

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 27 Jul 2026 09:08:14 PM (IST)Updated Date: Mon, 27 Jul 2026 09:08:14 PM (IST)
कैंसर के कारण रद्द हुई शादी, होटल को लौटाने होंगे ₹3.50 लाख, जबलपुर उपभोक्ता कोर्ट का राहत भरा फैसला
जबलपुर उपभोक्ता आयोग की होटल प्रबंधन पर सख्ती।

HighLights

  1. जबलपुर उपभोक्ता आयोग की होटल प्रबंधन पर सख्ती
  2. गंभीर बीमारी में शादी टलने पर होटल को देना होगा हर्जाना
  3. राशि के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। परिवार में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण विवाह समारोह रद्द होने पर एडवांस राशि वापस नहीं करना होटल प्रबंधन को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवा में कमी मानते हुए नागपुर रोड स्थित होटल शान एलिजे को परिवादियों की 3.50 लाख अग्रिम राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।

साथ ही पांच हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार वाद व्यय देने के निर्देश भी दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव, सदस्यद्वय अमित सिंह तिवारी व सोनल पंडित की न्यायपीठ ने यह फैसला सुनाया।

यह था मामला

परिवादी गोकलपुर, जबलपुर निवासी संजय कुमार शांडिल्य और हरीश चंद्र झा ने अपने बच्चों के 25 नवंबर, 2023 को प्रस्तावित विवाह समारोह के लिए होटल शान एलिजे में कुल 3.50 लाख अग्रिम जमा किए थे। परिवादियों की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन ने आयोग को बताया कि समारोह से पहले हरीश चंद्र झा को कैंसर होने का पता चला और उन्हें इलाज के लिए नागपुर में भर्ती कराना पड़ा। इसके चलते विवाह समारोह स्थगित करना पड़ा। एक माह पूर्व होटल प्रबंधन को सूचना देकर एडवांस राशि वापस मांगी गई, लेकिन होटल ने कैंसिलेशन पालिसी का हवाला देकर राशि लौटाने से इनकार कर दिया।


आयोग की टिप्पणी

जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि होटल की ओर से कोई अंतिम बुकिंग एग्रीमेंट या फाइनल कोटेशन तैयार नहीं हुआ था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी परिवार के नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति है। ऐसे में एडवांस राशि जब्त करना उचित नहीं माना जा सकता।

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यह आदेश सुनाया

जिला उपभोक्ता आयोग ने होटल प्रबंधन को दो लाख पर 7 मार्च 2023 से व 1.50 लाख पर एक अक्टूबर, 2023 से भुगतान की तिथि तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित राशि लौटाने का आदेश दिया। इसके अलावा पांच हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और दो हजार वाद व्यय भी देने होंगे। समस्त भुगतान 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं।