नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। सात माह पहले पुलिस चौकी बोरगांव बुजुर्ग के अंतर्गत आने वाले गांव छनेरा में युवक ने पड़ोसी की जादू-टोना के शक में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौधरी की अदालत ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 12 दिसंबर 2024 की रात ग्राम छनेरा निवासी 60 वर्षीय रामनाथ बिलोटिया जब लघुशंका के लिए घर से निकला तो पड़ोसी 23 वर्षीय चंपालाल मेहर ने जादू-टोने की शंका को लेकर कुल्हाड़ी से सिर काटकर हत्या कर दी थी। बोरगांव पुलिस ने रामनाथ की पत्नी शांतिबाई की शिकायत पर आरोपित चंपालाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
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लगभग सात माह न्यायालयीन प्रकरण के बाद चंपालाल को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई गई है। मामले में जांच की जिम्मेदारी उप निरीक्षक रामप्रकाश यादव को दी गई। उन्होंने घटनास्थल पर आरोपित के हाथ से खून से सनी कुल्हाड़ी, कपड़े, मृतक का सिर और धड़ अलग-अलग बरामद किए। डीएनए रिपोर्ट में आरोपित के कपड़ों और कुल्हाड़ी पर मृतक रामनाथ के रक्त पाए गए। इसी साक्ष्य से आरोपित पर दोष सिद्ध हुआ।