ओंकारेश्वर में 25 जनवरी को नर्मदा जयंती पर भीड़ नियंत्रण के लिए इंदौर हाइवे पर प्रतिबंधित रहेंगे भारी वाहन
कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा और जनसामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 19 से 25 जनवरी तक खंडवा- ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 03:33:16 PM (IST)Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 03:46:01 PM (IST)
खंडवा-इंदौर रोड।HighLights
- इंदौर- एदलाबाद मार्ग पर 19 से 25 जनवरी तक भारी वाहन नहीं चलेंगे।
- भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
- नर्मदा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा। ओंकारेश्वर में नर्मदा जयंती 25 जनवरी को मनेगी। इस दौरान ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ-साथ नर्मदा नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना रहती है। जिले का खंडवा-इन्दौर मार्ग अत्यन्त व्यस्ततम सड़क मार्ग है, जिस पर भारी और हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा और जनसामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 19 से 25 जनवरी तक खंडवा-इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था
कलेक्टर ने बताया कि इन्दौर-एदलाबाद हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार बुरहानपुर की ओर से खंडवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से खरगोन व्हाया कसरावद, खलघाट, महू होते हुए इंदौर की ओर अपने गन्तव्य तक पहुंचेगें। इसी तरह इंदौर से चलने वाले भारी वाहन महू से खलघाट, कसरावद, खरगोन व्हाया भीकनगांव से देशगांव होते हुए खंडवा-बुरहानपुर की ओर अपने गंतव्य तक पहुचेगें।
आवश्यक सेवा के वाहनों को रहेगी छूट
आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंधात्मक आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। इनमें दुग्ध प्रदाय वाहन, नगर निगम, पुलिस वाहन, पानी टैंकर, फायर बिग्रेड, आर्मी के वाहन, विद्युत कंपनी के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में लगे वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन तथा यात्री बसें शामिल हैं। भारी वाहनों के संचालन पर यह प्रतिबंध 19 जनवरी को प्रातः छह बजे से 25 जनवरी को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।