
Road Safety Campaign Khargone: अश्विन राठौर-भरत राठौड़, खरगोन-मंडलेश्वर। आदिवासी बहुल जिले में यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं हो पाता है। इसी वजह से हादसे होते हैं। नियमों के पालन से दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। पिछले दिनों नईदुनिया ने सड़कों की स्थिति के साथ ही नियम कायदों व होने वाली दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी प्रकाशित की। अब दूसरे चरण में नईदुनिया द्वारा स्कूली बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ ही अन्य चालकों को भी विशेषज्ञों द्वारा यातायात नियमों के बारे में बताया गया। दूसरे चरण के अभियान के पहले दिन नईदुनिया ने मंडलेश्वर नगर के निजी एवं शासकीय संस्थानों में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी।
श्री उमिया कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को प्राचार्य डा. अलका पाठक के साथ विधिक सेवा के कार्यकर्ता दुर्गेश कुमार राजदीप ने मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया कि अभी व्यक्तियों को कानून के महत्वपूर्ण कायदे कानून की जानकारी होनी चाहिए। बगैर लाइसेंस, बीमा के आप पुलिस से तो फाइन देकर छूट सकते हैं, लेकिन कानून से बच नहीं सकते। दुर्भाग्यवश आप बिना लाइसेंस, बिना बीमा के वाहन से कहीं जा रहे हैं और आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, तब आप बड़े आर्थिक दंड से बच नहीं सकते। दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी मृत्यु होती है तो उसके स्वजन को मुआवजा देना होता है। यदि बीमा लाइसेंस है तो मुआवजे का भुगतान बीमा कंपनी करती है। ऐसा नहीं होने पर मुआवजा वाहन मालिक को देना होगा। इस कार्यक्रम में प्रो. प्रफुल्ल जैन, प्रो. राधा पाटीदार, प्रो. कुनिका शर्मा उपस्थित थे।
चालक-क्लीनर को दी जानकारी
श्री उमिया कालेज द्वारा संचालित बसों के चालक और क्लीनर को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए विधिक सेवा के पीएलवी दुर्गेश राजदीप एवं जोजू एमआर ने बताया कि स्कूल, कालेज की बसों में स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी है। चालक तेज गति में वाहन नही चलाएं। वाहन का बीमा, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर का लाइसेंस होना जरूरी है।
महात्मा गांधी विद्यालय में दी कानून की जानकारी
नगर के सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों को जानकारी प्राचार्य जेके सोनी, शिक्षक महेंद्र पाटीदार, अजीत सिंह, सुनीता वावानखेड़े, दुर्गेश कुमार राजदीप एवं जोजू एमआर ने दी।
कन्या विद्यालय में बालिकाओं को दी जानकारी
कन्या स्कूल की छात्राओं को पीएलवी दुर्गेश कुमार राजदीप ने यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि हम जब पैदल चलते हैं तो हमें सड़क के किनारे बाएं चलना चाहिए। यदि आप दुपहिया वाहन से चल रहे हैं तो हेलमेट लगाना अनिवार्य है। साथ ही वाहन चलाने वाले के पास खुद का वैध लाइसेंस होना चाहिए। वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। जोजू एमआर ने लाइसेंस बनवाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षक दीपक चौबे ने भी यातायात कानून की जानकारी दी।