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मंडला के बम्हनी बंजर उप तहसील में नायब तहसीलदार के प्राइवेट बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा

शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपितों द्वारा 8 हजार रुपये लेने पर तैयार हो गए। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को उप तहसील बम...और पढ़ें

By Dheeraj kumar BajpaiEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 06:59:26 PM (IST)Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 06:59:26 PM (IST)
मंडला के बम्हनी बंजर उप तहसील में नायब तहसीलदार के प्राइवेट बाबू को रिश्वत लेते पकड़ा
लोकायुक्त टीम ने आठ हजार की रिश्वत लेते हुए उपतहसील कार्यालय में हरीश सिंगौर (लाल घेरे में) को रंगेहाथ पकड़ा। सौजन्‍य टीम

HighLights

  1. नायब तहसीलदार सहित दो के विरुद्ध दबिश
  2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई
  3. सिल्गी के रोहणी प्रसाद चंद्रौल ने शिकायत की थी

नईदुनिया न्यूज, बम्हनी बंजर,मंडला। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को उप तहसील बम्हनी बंजर कार्यालय परिसर में रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक प्राइवेट बाबू को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा।

लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत की थी

मामले में नायब तहसीलदार अजय श्रीवास्तव और प्राइवेट बाबू हरीश सिंगौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। ग्राम सिल्गी निवासी रोहणी प्रसाद चंद्रौल ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में शिकायत की थी।

10 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी

उनके पिता झनक लाल के नाम ग्राम सिल्की में कृषि भूमि थी, जिसे वसीयतनामा के माध्यम से उसके बेटे आलोक चंद्रौल के नाम किया गया था। कृषि भूमि के नामांतरण के लिए रोहणी प्रसाद ने आनलाइन आवेदन किया था। नामांतरण आदेश जारी करने के एवज में उप तहसील बम्हनी बंजर के नायब तहसीलदार अजय श्रीवास्तव और कार्यालय में बाबू के रूप में काम कर रहे निजी व्यक्ति हरीश सिंगौर द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी।

8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया

शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपितों द्वारा 8 हजार रुपये लेने पर तैयार हो गए। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गुरुवार को उप तहसील बम्हनी बंजर कार्यालय परिसर में ट्रेप कार्रवाई की। इस दौरान हरीश सिंगौर को 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया।


आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई में यह रहे मौजूद

लोकायुक्त टीम द्वारा आरोपितों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 13(1)(बी), 13(2) एवं बीएनएस की धारा 61(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में लोकायुक्त जबलपुर की ट्रेप लीडिंग अधिकारी निरीक्षक शशिकला मुस्कुले, निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक जितेंद्र यादव सहित लोकायुक्त दल शामिल रहा।

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