
नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू सिविल न्यायालय द्वारा अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। यह वारंट प्रकाश जाजू की ओर से न्यायालय में लगाए गए प्रकरण की सुनवाई में पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी द्वारा जारी किया गया है। इस हेतु थाने को भी निर्देशित किया गया है।
प्रकाश जाजू की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि निर्मला जानकी सिनेमा के नाम से फर्म है। वह 30-40 साल से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और फाइनेंस करते हैं। मूल रूप से महू निवासी प्रकाश जाजू वर्तमान में मुंबई में निवास करते हैं। उन्होंने अभिनेता राजपाल यादव को 25 लाख रुपये दिए थे। इसका एग्रीमेंट भी किया गया था। साथ ही राजपाल यादव ने पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। परंतु एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार उन्होंने रुपये लौटाए नहीं।
उनके चेक लगाए तो वह बाउंस हो गए। जिसके धारा 138 अधिनियम परक्राभ्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत न्यायालय में प्रकरण लगाया गया। जिस पर न्यायालय ने राजपाल पुत्र नौरंग यादव निवासी रुनवाल हाइट लोखंडवाला के खिलाफ जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। जिसके तहत राजपाल यादव को 13 अक्टूबर तक न्यायालय में समक्ष उपस्थित होना होगा।
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