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एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस मामले में महू कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

मशहूर फिल्म अभिनेता एवं हास्य कलाकार राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महू न्यायालय में लंबित चेक अनादरण के प्रकरण में लगातार उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।जारी किया गिरफ्तारी वारंट

By Harshal GehlotEdited By: Ramnath Mutkule
Publish Date: Fri, 06 Nov 2026 08:11:54 AM (IST)Updated Date: Fri, 06 Nov 2026 08:26:12 AM (IST)
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एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ चेक बाउंस मामले में महू कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ महू न्यायालय ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। -फाइल फोटो

HighLights

  1. चेक अनादरण के लंबित प्रकरण में पेश नहीं होने पर मजिस्ट्रेट ने दिए आदेश
  2. मुंबई पुलिस को आगामी पेशी पर गिरफ्तार कर पेश करने के निर्देश
  3. यह प्रकरण महू निवासी प्रकाश जाजू की ओर से दर्ज कराया गया है

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू : मशहूर फिल्म अभिनेता एवं हास्य कलाकार राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महू न्यायालय में लंबित चेक अनादरण के प्रकरण में लगातार उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय के मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी ने यह आदेश पारित करते हुए मुंबई पुलिस को निर्देशित किया है कि आगामी पेशी के पूर्व राजपाल यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।

यह प्रकरण महू निवासी प्रकाश जाजू की ओर से दर्ज कराया गया है। जाजू ने अभिनेता राजपाल यादव को 25 लाख रुपये दिए थे। इस लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों के बीच अनुबंध भी हुआ था। इसके तहत राजपाल यादव ने तय समय पर राशि लौटाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए थे। हालांकि, निर्धारित शर्तों के अनुसार राशि वापस नहीं की गई। इसके बाद जाजू की ओर से बैंक में चेक लगाए गए, लेकिन वे बाउंस हो गए थे।


गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं

चेक अनादरण के मामले में फरियादी पक्ष ने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत महू न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान आरोपित राजपाल यादव के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर अब गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

जमानत नहीं कराने पर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है

न्यायालय ने मुंबई पुलिस को आगामी पेशी से पहले वारंट की कार्रवाई कर आरोपित को न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। फरियादी जाजू की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि पहले जमानती वारंट जारी होने के बाद राजपाल यादव ने मुंबई पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होकर यह बयान दिया था कि निर्धारित तिथि पर न्यायालय में पेश होकर जमानत करा लेंगे। परंतु जमानत नहीं कराई जिसके बाद न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है। प्रकरण में अधिवक्ता अग्रवाल के साथ अधिवक्ता अंकित विक्की परदेशी एवं अधिवक्ता अनुराग शर्मा पैरवी कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- राजपाल यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, चेक बाउंस मामले में पेश नहीं हुए, मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश

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