मुरैना जहरीली शराब मामला, 14 लोगों को दस साल की सजा और 17 लाख जुर्माना, 24 लोगों की हुई थी मौत
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के मामले में 14 लोगों को दोषी पाया गया है। सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाया। साथ ही दोषियों पर 17.73 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 08:22:48 PM (IST)
Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 08:22:48 PM (IST)
मुरैना जहरीली शराब मामला, 14 लोगों को दस साल की सजानईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से हुई 24 लोगों की मौत के मामले में 14 लोगों को दोषी पाया गया है। सोमवार को स्थानीय कोर्ट ने दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाया। साथ ही दोषियों पर 17.73 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
15 आरोपियों में एक नाबालिग
बता दें कि इस मामले में 15 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। इसमें एक नाबालिग है। उस समय जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत की बात सामने आई थी लेकिन पुलिस ने केस डायरी में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत का जिक्र किया है।