Social Media पर भड़काऊ पोस्ट डाली तो होगी सख्त कार्रवाई... मुरैना कलेक्टर ने जारी किए कड़े आदेश
MP News: फेसबुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम जैसी इंटरनेट मीडिया पर कुछ समय से लगातार हो रही भड़काऊ पोस्ट को देखकर मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रभाव में लाए गए हैं और 21 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे।
Publish Date: Thu, 24 Jul 2025 03:36:29 PM (IST)
Updated Date: Thu, 24 Jul 2025 03:40:09 PM (IST)
इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर होगी कानूनी कार्रवाई।नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। मुरैना जिले में सोशल मीडिया के जरिये धार्मिक, जातिगत या सामाजिक भावनाएं भड़काने वालों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रभाव में लाए गए हैं और 21 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे।
कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एसएमएस जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक, जातिगत या सामाजिक भावना को भड़काने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य प्रकार की सामग्री सोशल मीडिया पर डालता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि सिर्फ डिजिटल नहीं, बल्कि भड़काऊ पोस्टर, पर्चे या बैनर लगाने या फाड़ने जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध रहेगा। ऐसे किसी भी कृत्य को प्रेरित करना या समर्थन देना भी कानून के दायरे में आएगा।
कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा कि मुरैना में शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अफवाह या उन्माद फैलाने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।