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आठ कार्यकर्ताओं को सशर्त जमानत, अमित भटनागर बोले- पन्‍ना का मझगांव-रूंझ बांध आंदोलन कुचलने का प्रयास

मुचलके के तहत जमानत प्राप्त सभी व्यक्तियों को आगामी 6 महीने तक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा, उपद्रव, तोड़फोड़ या अशांति फैलाने वाली गतिविधि में...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 06:30:22 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 06:30:22 PM (IST)
आठ कार्यकर्ताओं को सशर्त जमानत, अमित भटनागर बोले- पन्‍ना का मझगांव-रूंझ बांध आंदोलन कुचलने का प्रयास

HighLights

  1. सहयोगियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया
  2. उचित मुआवजा की मांगों को लेकर आंदोलन
  3. अमर्यादित प्रदर्शन करने पर तुरंत कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, पन्ना। अजयगढ़ में मझगांव एवं रूंझ बांध परियोजना क्षेत्र के प्रभावित गांवों में उचित मुआवजा की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जनअधिकार मंच के संयोजक अमित भटनागर सहित अन्य सहयोगियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

शांति व कानून-व्यवस्था के उद्देश्य से कार्रवाई

अजयगढ़ तहसील के संवेदनशील क्षेत्रों में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद, तहसीलदार सुरेंद्र अहिरवार ने अमित भटनागर सहित 8 लोगों को 5 कड़े प्रतिबंधों के साथ जमानत दे दी है।


जमानत के लिए पट्टे किए पेश

कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता राकेश गर्ग ने बताया कि जमानत के लिए आवश्यक पट्टों की पूर्ति न हो पाने पर पूर्व प्रत्याशी भरत मिलन पांडे द्वारा पट्टे पेश कर जमानत कराई गई। तहसीलदार सुरेंद्र अहिरवार द्वारा अमित भटनागर (निवासी बिजावर), सुखदेव, राकेश कोंदर, रामौतार कोंदर (सभी निवासी विश्रामगंज), महेश वंशकार, रामरतन पाल (दोनों निवासी कुंवरपुर), भगवानदास कोंदर, गया प्रसाद कोंदर (दोनों निवासी टपरियन बनहरी कला) एवं अशोक द्विवेदी को जमानत दी गई।

चाहे हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे

पुलिस ने इनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170, 126(2) व 135(3) के तहत कार्रवाई की थी।इस दौरान कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे व वकील राकेश गर्ग ने कहा की हम इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हमें हाई कोर्ट भी जाना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे।

5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण रोक

अजयगढ़ तहसील के संवेदनशील स्थानों और बांध प्रभावित गांवों में बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, आमसभा आयोजित करने तथा 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

किसी भी प्रकार के अनशन पर रोक रहेगी

किसी भी प्रकार के आमरण अनशन, चिता-फांसी आंदोलन या सांकेतिक अनशन पर रोक रहेगी। शासन-प्रशासन के विरुद्ध उकसावेपूर्ण भाषण, नारेबाजी और अमर्यादित प्रदर्शन करने पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर भड़काऊ संदेश, वीडियो या सामग्री प्रसारित करने पर सख्त पाबंदी लागू की गई है।

शर्तों का उल्लंघन करने पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अब किसी भी सामूहिक आयोजन हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी तथा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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